दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी लेकिन ईडी ने कोर्ट के जमानत देने का विरोध किया था।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा, “मैं दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि वह दो-तीन दिन में ईडी की स्थगन अर्जी पर आदेश पारित कर देगी और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी।
कोर्ट ने वकीलों को सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी है।इससे पहले, आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय को ईडी ने हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष चुनौती दी। गुरुवार को कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी।