मोदीनगर थानाक्षेत्र में नौ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के छह माह पुराने मामले में पाक्सो कोर्ट ने बुधवार को दोषी कपिल को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार को ही इस मामले में कपिल को दोषी करार दिया था।
गाजियाबाद, मोदीनगर थानाक्षेत्र में नौ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के छह माह पुराने मामले में पाक्सो कोर्ट ने बुधवार को दोषी कपिल को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार को ही इस मामले में कपिल को दोषी करार दिया था।
आइसक्रीम खिलाने के बहाने बच्चियों को लेकर गया थाविशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिनियम संजीव बखरवा ने बताया कि मोदीनगर के एक गांव से 18 अगस्त 2022 को नौ और छह साल की दो बच्चियों को गांव का ही रहने वाला कपिल कश्यप आइसक्रीम खिलाने के बहाने साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया था। उसने ईख के खेत में ले जाकर बच्चियों से दुष्कर्म की कोशिश की, छह साल की बच्ची वहां से भागने में सफल हो गई।
9 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर की थी हत्याकपिल ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद गला घाेंटकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन बच्ची का शव मिला तो स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। महज सात दिन के भीतर पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 14 सितंबर 2022 को अदालत में कपिल पर आरोप बना।
कपिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजाइस मामले की सुनवाई शुरू की गई, इस दौरान 14 गवाह पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को कपिल को दोषी करार दिया है। उन्हाेंने बताया कि बुधवार को इस केस में दोषी की सजा को लेकर सुनवाई की गई, अदालत में मजबूत पैरवी कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कपिल को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है।