प्रदेश में 21 जून से 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल्स और रेस्टोरेंट, नाइट ​कर्फ्यू में भी छूट,

75 जिलों से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट ​​​​​कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट पार्क तथा स्ट्रीड फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है।

 

लखनऊ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे-धीरे राहत दे रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना ​​​​​कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट ​​​​​कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीड फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-09 के छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दिन पर दिन बेहतर होती स्थितियों के बीच सोमवार, 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना ​​​​​कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार का अब रात्रिकालीन कोरोना ​​​​​कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा।

इसके साथ ही सरकार ने कुछ और छूट तय कर ली है। प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है। सरकार का इसके बाद भी सख्त निर्देश है कि इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है।

दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। आने- जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगी।सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी कर दी जाएं।

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