बैंकों में नहीं दिख रहीं लंबी लाइनें, याचिका पर RBI ने कहा- ये नोटबंदी नहीं है

देश में आज से दो हजार रुपये के नोट को बदलवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। RBI ने कहा कि दो हजार के नोट 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। उधर कुछ बैंकों द्वारा मनमानी का मामला सामने आया है।

 

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क : देशभर के बैंकों में आज से 2000 रुपये के नोट बदले जाने शुरू हो गए हैं। लोग 2000 हजार रुपये के नोट लेकर बैंक पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने बीते शुक्रवार को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया था। आरबीआई ने कहा था कि 30 सितंबर तक दो हजार का नोट वैध रहेगा और बैंकों में जाकर इन्हें जमा या बदला जा सकेगा।

क्या बैंक कर रहे मनमानी?

नोट बदले जाने के दौरान कुछ बैंकों द्वारा आरबीआई के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल, आरबीआई ने कहा था कि दो हजार का नोट जमा कराने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हालांकि, एक फॉर्म वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राहकों से नोट बदलने के लिए ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस फॉर्म पर एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ है।

पहले दिन बैंकों में सामान्य रहे हालत

रिजर्व बैंक के निर्देश पर मुरादाबाद की बैंकों में दो हजार के नोट बदलने को लेकर पुख्ता तैयारी देखने को मिली। सभी बैंक शाखाओं में नोट बदलने के लिए काउंटर लगाए गए, लेकिन नोट बदलने व जमा कराने वालों की अधिक संख्या में लोग नहीं पहुंचे। सामान्य दिनों की तरह लोग बैंक पहुंच रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। व्यापारी द्वारा दो हजार के नोट जमा कराए जा रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना नोटबंदी नहीं बल्कि एक वैधानिक प्रक्रिया है और इन्हें बदलने का फैसला संचालन की सुविधा के लिए लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह वकील द्वारा जनहित याचिका पर उचित आदेश पारित करेगी। अदालत ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे।

दो हजार रुपये के अधिकांश नोट मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे। इनका अनुमानित जीवनकाल चार-पांच वर्ष का था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है।

अधिसूचना में कहा गया कि बिना किसी स्लिप या पहचान प्रमाण के ग्राहक दो हजार का नोट बदल सकेंगे।

नोट बदलने के लिए आईडी या फॉर्म की जरूरत है?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ओर से कहा गया

2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराने के लिए ग्राहकों को बैंक की किसी भी शाखा में कोई भी फॉर्म और स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही ग्राहकों को आधारकार्ड या अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाने की भी जरूरत नहीं है।

एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?

एक बार में बैंकों में दो हजार के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये बदले या जमा किए जा सकेंगे। नोट बदलने के लिए ग्राहकों को कोई पहचान पत्र या किसी तरह का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

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