पुरवा,उन्नाव तथाकथित पत्रकार के विरूद्ध छेड़ छाड़ व अन्य संगीन धाराओं में लिखा गया मुकदमा।
उन्नाव , अवैध वसूली का तो जैसे चलन सा बनता जा रहा है प्राप्त विवरण के अनुसार मामला कोतवाली क्षेत्र की ग्रामसभा चमियानी के मजरे बस्ती खेड़ा से सम्बन्धित है जहां गीतांजली पत्नी सतीश पटेल ने कोतवाली में अपने दिये गये शिकायती पत्र में बताया कि पीड़िता के पति सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाते है दुकान माता शिव प्यारी के नाम है पीड़िता के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव सेमरी मऊ नि० अरुण दीक्षित जो मेरे गांव में कोचिगं चलाते है व अपने को पत्रकार बताते है,
तथा आये दिन वह राशन की दुकान पर आकर मेरे पति से पैसों की मांग करते है और कई बार पैसों की बाबत मेरे घर भी आये और कहते है कि अगर कोटा चलाना है तो तुम्हे पैसे देने ही पड़ेगे नही तो तुम्हे बरबाद कर दूगां घटना दिनांक 16 अप्रैल 21 को समय लगभग एक बजे दिनमें अरुण दीक्षित मेरे घर आगये उस समय मै घर में अकेली थी मेरे पति घर पर नही थे तभी दरवाजा खट खटाया तो मैने दरवाजा खोल दिया वह सीधे कमरे में घुसआये और दरवाजा बन्द कर दिया और अश्लील हरकतें करने लगे और कहा या तो पैसो की डिमांड पूरी करो नही तो जो मैं चाहता हूं मेरी इच्छा पूरी करो मैने जब उसकी हरकतों का विरोध किया और कहा कि आज सारा किस्सा अपने पति के आते ही बताऊगी यह कहकर मै किसी तरह घर के अन्दर की तरफ भागी तो अरुण दीक्षित मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा अरुण दीक्षित तथाकथित पत्रकार है एवं आवारा गुन्डा किस्म का व्यक्ति है उसके कारण मैं और मेरा परिवार बुरी तरह डरा हुआ है जहां कोतवाली पुलिस ने धारा 452,354 क 385,506 iPC का अभियोग पंजीकृत कर जांच आरम्भ कर दिया है !