मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, महाराष्ट्र सरकार को दिया जांच पर रोक लगाने का आदेश

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जांच पर 9 मार्च तक रोक लगाए।

 

नई दिल्ली,  मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर महाराष्ट्र सरकार 9 मार्च तक रोक लगाए। साथ ही कोर्ट का कहना है कि वह 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अंतिम फैसला सुनाएगी।

दरअसल, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य प्रशासन के साथ परमबीर सिंह के बीच चल रही कानूनी लड़ाई से उजागर हुई ‘गड़बड़ स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इससे राज्य प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में लोगों के विश्वास को डगमगाने की प्रवृत्ति है। लेकिन कानून की सही प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए या नहीं।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर महाराष्ट्र सरकार 9 मार्च तक रोक लगाए। सीबीआई की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह सभी के हित में है कि उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कराई जाए। इससे पहले पीठ ने मुंबई पुलिस को परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया था।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर पीठ से कहा था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य सरकार जांच को विफल करने की कोशिश कर रही है। परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों को लेकर मामले दर्ज किए गए थे और शीर्ष अदालत ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई से राय मांगी थी, क्योंकि वे पहले से ही केंद्रीय एजेंसी की जांच के तहत मामलों से जुड़े हुए हैं। साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी के आदेश पर भी रोक लगा दी थी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें परमबीर सिंह ने सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। परमबीर सिंह पर मुंबई के पुलिसकर्मियों ने ही भ्रष्टाचार और जबरन उगाही के कई आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *