माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जियामऊ इलाके में निष्क्रांत संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये अवैध कब्जा कर निर्माण कराने के मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया है।
लखनऊ : जियामऊ इलाके में निष्क्रांत संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कब्जा कर अवैध निर्माण कराने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार के बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उमर के अलावा इस मामले में उसका भाई विधायक अब्बास अंसारी, पिता मुख्तार व मां समेत अन्य आरोपित हैं।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को वारंट जारी किया। आरोपितों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी व कूटरचना आदि के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
2020 में दर्ज हुआ था मामला27 अगस्त, 2020 को इस मामले की एफआइआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक राजधानी के जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये व अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अभियुक्तों ने अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया।