यूपी में शादी सहित सार्वजनिक समारोहों में अब 25 लोगों को ही अनुमति,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कफ्र्यू का निर्देश दिया है। जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है।

 

लखनऊ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार नित नए उपाय कर रही है। सरकार ने अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति का आदेश जारी किया है। पहले यह संख्या 50 थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना  कर्फ्यू का निर्देश दिया है। जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत बंद या फिर खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।

इस दौरान भी कोविड के सारे प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही मिली तो आयोजकों पर पूरी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में बीते कई दिनों से विवाह समारोह में बड़ी भीड़ एकत्र होने की सूचना आ रही थी। बाराबंकी में इस दौरान भोजन को लेकर मारपीट में एक की मौत भी हो गई थी।

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