योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार की कै‍बिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को म‍िली मंजूरी

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। 30 जून तक तबादले हो सकेंगे।

 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. योगी मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-12.5 के तहत केंद्र सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाइयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अंतर्गत ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाइयों को पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, एयर कार्गाे हैंडलिंग चार्ज और फ्रेट इंसेंटिव, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन, कौशल विकास, पेटेंट फाइलिंग शुल्क प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति, लैंड लीज दर, उपयोगिता शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूची में छूट आदि प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे।

2. योगी कैबिनेट ने प्रदेश में बीहड़/बंजर/जल भराव क्षेत्रों के सुधार के लिए हेतु पं दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। योजना का संचालन प्रदेश के समस्त 74 जिलो (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) प्रस्तावित है। मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

3. मंत्रिपरिषद ने 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400 केवी व  220 केवी लाइनों की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। इसके अंतर्गत 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400 केवी डीसी

 

मेरठ शामली लाइन का टीबीसीबी पद्धति से निर्माण की कुल लागत 164.53 करोड़ रुपये एवं 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 220 केवीडीसी मेरठ-जानसठ लाइन और संबंधित ‘हाइब्रिड बे’ तथा 220 केवीडीसी मेरठ-अमरोहा लाइन एवं संबंधित ‘हाइब्रिड बे’ का निर्माण ईपीसी पद्धति से कराने तथा इस कार्य की कुल लागत 141.37 करोड़ रुपये का वित्त पोषण 70 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं शेष 30 प्रतिशत शासकीय अंश पूंजी से कराने का निर्णय लिया गया है।

 

4. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को ओवर आल गारंटी की सीमा को शर्ताें एवं प्रतिबंधो के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ के ऋण और उनकी भुगतान तिथि तक ब्याज के भुगतान के लिए नाबार्ड के पक्ष में दी जाने वाली गारंटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2022-23 के लिए एक हजार करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही, निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश को पूर्व निर्धारित शर्ताें पर वर्ष 2022-23 के लिए 500 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

5. पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेश के गठन के संबंध में मंत्रिपरिषद ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 (यथा संशोधित, 2006) की धारा-38(ग) में निहित प्राविधानों के अंतर्गत पीलीभीत टाइगर रिजर्व फाउंडेशन का संगम ज्ञापन एवं पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन की नियमावली के अनुरूप पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन किये जाने और फाउंडेशन के संबंध में अन्य निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया है।

 

6. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद्  के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा व विधान परिषद का वर्तमान सत्र 23 मई, 2022 को आहूत किया गया था, जिसमें विधान सभा व विधान परिषद् की बैठकें 31 मई, 2022 के उपवेशन की समाप्ति के पश्चात् अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी हैं। इस सत्र में विधान सभा एवं विधान परिषद् के कुल आठ-आठ उपवेशन हुए।

 

7. मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष-2022-23 के लिए नीति को अनुमोदित कर दिया है। यह स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए है। स्थानांतरण दिनांक 30 जून, 2022 तक किये जा सकेंगे। समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों द्वारा जनपद में तीन वर्ष तथा मंडल में सात वर्ष पूर्ण किये जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गयी है।

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