महानगर के कल्याण मंडप में महापौर संयुक्ता भाटिया ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. अमरनाथ यती ने बताया कि कुल 84 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। चिनहट में एक और महानगर में दो जोड़ों का निकाह हुआ।
लखनऊ, समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गुरुवार को सभी ब्लॉकों में सामूहिक शादी समारोह हुआ। महानगर के कल्याण मंडप में महापौर संयुक्ता भाटिया ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. अमरनाथ यती ने बताया कि कुल 84 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। चिनहट में एक और महानगर में दो जोड़ों का निकाह हुआ। मलिहाबाद में नौ, माल में 19, चिनहट में चार,गोसाईगंज में 16 और सरोजनीनगर में तीन, काकोरी में चार, मोहनलालगंज में आठ, बख्शी का तालाब में 10 और नगर निगम क्षेत्र के महानगर कल्याण मंडप में 11 जोड़ों की शादियां कराई गईं।
विभाग की ओर से मिलता है अनुदान: सामूहिक विवाह पर 51 हजार रुपये मिलता है, इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है। अलग शादी करने पर 20 हजार का अनुदान मिलता है।
- ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये होनी चाहिए पात्रता के लिए।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये सालाना होनी चाहिए।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में मिलती है प्राथमिकता।
- विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत किया जा सकता है आवेदन।
- शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को अनुदान दिया जाता है।
ये लगते हैं दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
- मोबाइल फोन नंबर
- आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो