सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के एक केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेवाओं के अधिकार को दिल्ली सरकार के अधीन रखने के बात कही है। इसका अर्थ है कि अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। इसे लेकर कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को आज के फैसले के लिए बधाई दी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते आठ साल से दिल्ली की सरकार बिना अधिकारों के काम कर रही थी लेकिन अब जिम्मेदारी के साथ अधिकार भी मिल गए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे। यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते। इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया।
वह आगे बोले आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई ट्रांसफर-पोस्टिंग होंगे। मुख्यमंत्री आगे बोले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।
एलजी से मांगा मिलने का समय
वहीं दूसरी ओर केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से भी मिलने का समय मांगा है। सीएम केजरीवाल शाम चार बजे एलजी से मिलने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के एक केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेवाओं के अधिकार को दिल्ली सरकार के अधीन रखने के बात कही है। इसका अर्थ है कि अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी।