अतीक और दिनेश पासी के खिलाफ 364 A/34 120 B 147 323/149 341 342 504 506 (2) धाराएं लगाई हैं वहीं खान शौकत के खिलाफ 364 और 120 B धाराएं लगाई हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि जिस मामले में कोर्ट ने अतीक के खिलाफ फैसला सुनाया है।
प्रयागराज : 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा बाकी सात अभियुक्तों को बरी किया गया है। माफिया अतीक और दिनेश पासी के खिलाफ 364 A/34, 120 B, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506 (2) धाराएं लगाई गई हैं, वहीं खान शौकत के खिलाफ 364 और 120 B धाराएं लगाई हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि क्या है वो मामला जिसमें कोर्ट ने अतीक की जड़ों को हिलाकर रख दिया है।
अतीक अहमद को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह मामला 17 साल पुराना है। यह केस है राजू पाल हत्याकांड के मुख्य ग्वाह रहे उमेश पाल के अपहरण का। वही उमेश पाल जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई। उमेश पाल ने ही अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि अतीक ने उसका अपहरण कर उसे टॉर्चर किया था।
उमेश ने लगाए थे गंभीर आरोपउमेश ने अपनी तहरीर में कहा था कि उसे अगवा कर प्रयागराज के चकिया स्थित अतीक के कार्यालय ले जाया गया था। बताया जाता है कि अतीक के दफतर में एक टॉर्चर रूम भी है। पुलिस का मानना है कि उमेश पाल को ले जाकर वहीं रखा गया और उसे यातनाएं दी गईं।
इसके बाद अगले ही दिन यानि एक मार्च को उसी हलफनामे के साथ अतीक के करीबियों ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। उमेश ने कोर्ट को बताया कि वह यह हलफनामा अपने होशोहवास में लगा रहा है। उमेश ने कोर्ट में गवाही दी थी कि वह राजूपाल हत्याकांड के समय मौके पर मौजूद नहीं था।