दीवाली से पहले 1.5 करोड़ श्रमिकों को मिला सरकार की तरफ से यह तोहफा, न्यूनतम भत्ते में हुई बंपर बढ़ोतरी

लेबर मिनिस्‍ट्री ने 1.5 करोड़ केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम भत्ते की दर में संशोधन किया है। यह बढ़ोतरी एक अक्टूबर से प्रभावी होगी। लेबर मिनिस्‍ट्री ने बढ़ती हुई महंगाई के बीच श्रमिकों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनको मिलने वाले न्यूनतम भत्ते को बढ़ा दिया है।

 

नई दिल्ली, पीटीआइ। लेबर मिनिस्‍ट्री ने बढ़ती हुई महंगाई के बीच श्रमिकों को दिवाली का तोहफा देते हुए, उनको मिलने वाले न्यूनतम भत्ते को बढ़ा दिया है। लेबर मिनिस्‍ट्री ने 1.5 करोड़ केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम भत्ते की दर में संशोधन किया है। यह बढ़ोतरी एक अक्टूबर से प्रभावी होगी।

मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करते हुए यह कहा गया कि, ऐसे समय में जब देश COVID-19 महामारी से जूझ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न रोजगार में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम भत्ते की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है। यह संशोधन एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। न्यूनतम भत्ते को औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर संशोधित किया जाता है।

 

जनवरी से जून, 2021 के महीनों के लिए औसत CPI-IW का उपयोग नवीनतम न्यूनतम भत्ते संशोधन करने के लिए किया गया था। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बयान देते हुए यह कहा कि, इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। यह श्रमिक निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, भवन संचालन, स्वच्छता एवं सफाई, माल को लादने और उतारने जैसे कामों में लगे हैं।

इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए यह कहा कि, “यह बढ़ोतरी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और न्यूनतम वेतन भत्ते में हुई यह वृद्धि 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी।”

न्यूनतम भत्ते में बढ़ोतरी की यह दरें, केंद्र सरकार के तहत आने वाले हर एक तरह के श्रमिकों के लिए लागू होंगी। इसके अलावा संविदा पर रखे गए श्रमिकों को भी इस न्यूनतम भत्ते की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। मुख्य श्रम आयुक्त डी पी एस नेगी ने इस बारे मे कहा कि, केंद्र सरकार के तहत श्रमिकों के संबंध में भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, इस आदेश के लिए विचाराधीन अवधि राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनवरी से जून, 2021 तक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *