नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, 1.10 लाख रुपये जुर्माना

हरियाणा के जींद जिले की अतिरिक्त सत्र जज गुरविंद्र कौर की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को बुधवार को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद और 1.10 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष ने अनुसार, सदर थाना नरवाना अंतर्गत गांव के एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 2018 को पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी दौरान दनौदा गांव निवासी विशाल ने उनके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर में चोरी भी की। घर लौटने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इस पर जिस पर सदर थाना नरवाना पुलिस ने विशाल के खिलाफ जबरन घर में घुसने तथा पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है।

बहू के साथ दुष्कर्म, ससुर पर मामला दर्ज

जींद जिले के सूरजाखेड़ा गांव की महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने को लेकर उसके ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गढ़ी थाना पुलिस ने बताया कि महिला के पति ने गत 24 जनवरी को दी गई शिकायत में कहा था उसकी पत्नी गत 19 जनवरी को दवा लेने अस्पताल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ महिला को बंधक बनाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को जींद से बरामद कर लिया। महिला ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसका ससुर मिया सिंह उसके साथ दुष्कर्म करता था और विरोध करने पर मारपीट भी करता था। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

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