न्यायाधीश ने पीटीआइ नेता को 25 जून तक जमानत दे दी और बाद में इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को आदेश भेज दिया। डान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार खान को 25 जून से पहले इस्लामाबाद सत्र अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
पेशावर, पीटीआइ। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी है। इमरान खान को उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी द्वारा आयोजित ‘आजादी मार्च’ के दौरान हुई हिंसा मामले में तीन सप्ताह की अग्रिम जमानत दी है। पार्टी की रैली के दौरान उनके समर्थकों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ के संबंध में इमरान के खिलाफ दर्ज 14 मामले दर्ज किए गए थे। गुरुवार को जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पेशावर उच्च न्यायालय (PHC) ने खान को 50,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है।
पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने याचिका स्वीकार कर ली। इमरान खान व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल हुए थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 14 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिसमें उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया।
बता दें कि 27 मई को इस्लामाबाद पुलिस ने 25 मई को लंबे मार्च के दौरान इस्लामाबाद में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी नेताओं असद उमर, असद कैसर सहित 150 लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
न्यायाधीश ने पीटीआइ नेता को 25 जून तक जमानत दे दी और बाद में इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को आदेश भेज दिया। डान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार खान को 25 जून से पहले इस्लामाबाद सत्र अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं इमरान खान
खान को अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया गया था, लेकिन उन्होंने परिणाम को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और आरोप लगाया कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने में शामिल था। पीटीआइ अध्यक्ष इमरान खान तब से विरोध कर रहे हैं और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
खान ने पिछले बुधवार को एक विरोध प्रदर्शन में अपने हजारों पीटीआइ समर्थकों का इस्लामाबाद में नेतृत्व किया और नए चुनावों की घोषणा होने तक धरना देने की योजना बनाई थी, लेकिन राजधानी में पहुंचने के बाद अंतिम समय में अचानक धरना समाप्त कर दिया।