बसपा मुखिया मायावती की अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बुलडोजर से प्रभावित ना हो गरीब

नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार को अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक के बाद अब मायावती ने भी बुलडोजर की आड़ में गरीबों के प्रभावित होने के मामले में हस्तक्षेप किया है।

 

लखनऊ । नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भी गहरी आपत्ति है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मांग है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी ही नहीं देश के किसी भी कोने में पहले अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं पर भी अतिक्रमण हटाने या फिर अवैध निर्माण तोडऩे में गरीब ना पिसे तो बेहतर है।

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के मामले में कूद पड़ी हैं। जहांगीरपुरी में बुधवार को अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक के बाद अब मायावती ने भी बुलडोजर की आड़ में गरीबों के प्रभावित होने के मामले में हस्तक्षेप किया है। मायावती ने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाये जा रहे हैं जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकरण में सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं।

बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि देश में जहां पर भी दंगे होते हैं या फिर हिंसा होती है तो वहां कार्रवाई के नाम पर तुरन्त बुलडोजर चला जाने लगा गया है। जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं, यह उचित नहीं, बल्कि जो मूल दोषी हैं तो उनके विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिये। मायावती ने कहा कि इसके साथ ही, धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करना, तो इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म होगा तथा इसका देश विरोधी ताकतें भी गलत फायदा उठा सकती हैं। बसपा की सलाह है कि इस मामले में भी सरकारों को जरूर सोचना चाहिये।

 

नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच आज तय करेगी कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुजडोजर चलेगा या फिर इस पर रोक जारी रहेगी। सुनवाई सुबह 11:30 के बाद शुरू हो सकती है।

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