गृह विभाग ने अनलॉक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम एक जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 10 और विवाह समारोह में दोनों पक्षों के 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
भोपाल, मध्य प्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। पांच फीसद से अधिक व कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग-अलग नियम होंगे। अनलॉक में मास्क पहनने को लेकर विशेष उपाय किए गए हैं। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहनें और ग्राहकों को भी मास्क पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जा सकेगी। गृह विभाग ने अनलॉक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम एक जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 10 और विवाह समारोह में दोनों पक्षों के 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध
अंतिम संस्कार में 10 और विवाह में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्थल, ऑडिटोरियम, सभागृह नहीं खुलेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।
रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक रहेगा।
पूरे प्रदेश में रात दस से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन प़़ढाई कराई जा सकेगी।
धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे।
अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छो़़डकर शेषष कार्यालय सौ फीसद अधिकारियों व 50 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेंगे।
प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
सभी उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी।
अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, स्वास्थ्य बीमा के कार्यालय सहित स्वास्थ्य से जु़़डे संस्थान खुले रहेंगे।
मेडिकल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल—सब्जियों, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेंगी।
पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवा पूरी तरह चालू रहेंगी।
कृषिष गतिविधियों की अनुमति रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों से आवाजाही कोरोना गाइड लाइन के पालन की अनिवार्यता के साथ रहेगी।
ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक तथा दो यात्री मास्क पहनकर यात्रा कर सकेंगे।
मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी।
टीका लगवाने वाले दुकानदारों को छूट का फैसला
आपदा प्रबंधन समिति में टीकाकरण के सुझाव देने वाले मंत्री समूह ने प्रस्ताव रखा है कि उन्हीं दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी जाए, जिन्हें टीका लग चुका है। इस प्रस्ताव पर आपदा प्रबंधन समिति में 30 मई को फैसला लिया जाएगा। वहीं, प्रदेश के ग्रामों को तीन जोन में बांटा गया है। कोरोना का कोई मरीज नहीं होने पर ग्रीन ग्राम, चार या चार से कम केस होने पर येलो ग्राम रहेंगे। इनमें राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिबंध लागू रहेंगे लेकिन अन्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। पांच या पांच से अधिक केस वाले ग्रामों को रेड जोन में रखा जाएगा। जिन क्षेत्रों में 15 जून के पूर्व साप्ताहिक संक्रमण दर पांच फीसद से कम होगी, वहां नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। जहां संक्रमण दर अधिक होगी, वहां प्रतिबंध ब़़ढाने से पूर्व गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी।