महिला कर्मचारियों को कैसे मिलेंगे ट्रांसफर-पोस्टिंग, जानिए सरकार के इस नियम के बारे में,

केंद्र सरकार में महिला कर्मचारियों के Transfer और Posting का मुद्दा बीते दिनों काफी गर्माया था। मॉनसून सत्र के दौरान राज्‍यसभा में बाकायदा इस मुद्दे पर सवाल-जवाब हुआ। सरकार से पूछा गया कि महिला कर्मचारियों की Transfer Posting के नियम को लेकर सरकार क्‍या कर रही है।

 

नई दिल्‍ली, बिजनेेस डेस्‍क। केंद्र सरकार में महिला कर्मचारियों के Transfer Posting का मुद्दा बीते दिनों काफी गर्माया था। मॉनसून सत्र के दौरान राज्‍यसभा में बाकायदा इस मुद्दे पर सवाल-जवाब हुआ। सरकार से पूछा गया कि महिला कर्मचारियों के Transfer और Posting के नियम को लेकर सरकार क्‍या कर रही है। क्‍या वह कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer policy) बना रही है? इस समय केंद्र सरकार के अधीन कितनी महिला कर्मचारी काम कर रही हैं? और इनमें कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो घर-परिवार से दूर हैं?

अभी नई पॉलिसी नहीं

इन सवालों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार में जो भी Transfer या Appointment होते हैं, वे मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुरूप होते हैं। इनमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं हो रहा है। Department of Personnel & Training (DoPT) ने बाकायदा महिला कर्मचारियों समेत सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर/पोस्टिंग का नियम बना रखा है। सभी विभागों की अपनी-अपनी गाइडलाइन है, जिनका पालन पूरे ढंग से किया जाता है।

Transfer में दो बातों का ध्‍यान

मंत्री ने कहा कि इस ट्रांसफर प्रोटोकॉल में मिनिमम टेन्‍योर और Civil Services Board के बनाए नियमों पर अमल होता है। साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिक कर रखी है ताकि सभी कर्मचारी उससे वाकिफ रहें।

महंगाई भत्‍ता बढ़ाया

इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 1 जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया था। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ठाकुर ने कहा कि इस कदम से केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचा है।

कोई बकाया नहीं मिलेगा

Covid 19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए और डीआर की 3 अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

11 फीसद बढ़ा भत्‍ता

एक बयान में कहा गया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर को एक जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन पर 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

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