भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने वारंट जारी किया है। फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी का कहना था कि मुल्जिम मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके।
लखनऊ, एक ट्रक मालिक से जबरिया वसूली के आपराधिक मामले में वांछित महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। प्रभारी विशेष जज लोकेश वरुण ने यह आदेश इस मामले के विवेचक व महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्राधिकारी तेज बहादुर सिंह की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।
10 सितंबर, 2020 को ट्रक मालिक सीपी पांडेय ने इस मामले की एफआईआर महोबा के थाना कोतवाली में आईपीसी की धारा 384 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उनसे दो लाख की वसूली मांगी जा रही थी। फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी का कहना था कि मुल्जिम मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। लिहाजा इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ ही सीआरपीसी की धारा 82 की कार्यवाही का भी आदेश दिया जाए।
बताते चलें कि मणिलाल पाटीदार के खिलाफ महोबा के एक क्रेशर व्यापारी इंद्रकात त्रिपाठी से भी अवैध वसूली व उनकी मौत के मामले में अदालत से खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। 11 सिंतबर, 2020 को इस मामले की नामजद एफआईआर मृतक के भाई रविकांत त्रिपाठी ने महोबा के थाना कबरई में दर्ज कराई थी।