वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है।
गाजीपुर, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को भी फैसला नहीं आ सका। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। फैसले के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 15 जुलाई तय की है। वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है।
वहीं, मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। मामले में फैसला 20 मई को ही आने वाला था, लेकिन उस दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता ने मीर हसन के मामले में बरी होने से संबंधित पत्रावलियों को कोर्ट के समक्ष रखा, जिसपर कोर्ट ने निर्णय लिया कि इसका अवलोकन करने के बाद 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा।
अब 15 जुलाई को आएगा फैसला
मंगलवार को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि 15 जुलाई नियत की गई है।