यूपी के इस जिले में 31 अगस्त तक धारा-144 लागू, धरना-प्रदर्शन व जुलूस निकालने पर पाबंदी

उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में एक जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। जुलाई और अगस्त महीने में आने वाले विभिन्न त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है।

उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में एक जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने में आने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे कि जगन्नाथ शोभायात्रा, ईद उल जुहा (बकरीद), सावन माह के अन्य त्योहार, श्रावण शिवरात्रि, मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, द्रोणाचार्य मेला, गणेश चतुर्थी आदि को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है।

आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा। उन्होंने कहा कि धारा 144 के प्रभाव में रहने से कोई व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम अथवा किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।

पढ़े सारे निर्देश
1. मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि मान्य नहीं होगा।
2. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा, न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होगा।
3. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा, न ही धरना-प्रदर्शन करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस और प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंधे-अपाहिजों पर लाठी-डंडे लेकर चलने का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाइसेंसी आग्नेयास्त्र समेत कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर की सुविधा है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अंदर नहीं ले जाएंगे।
5. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों (जहां पूजा, नमाज आदि अदा करने की प्रथा न रही हो) पर न तो ऐसा करने का प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक धार्मिक स्थलों/जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थालों के पास व नजदीक के मार्गों पर कत्तों व अन्य छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं कराएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी की मदद करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/समुदाय की भावना आहत हों।
7. परीक्षा केंद्रों से 200 गज की दूरी के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से ज्यादा न तो एकत्रित होंगे और न ही कोई किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा।
8. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर बिना अनुमति के मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नहीं ले जाएगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केंद्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट की मशीन का संचालित नहीं करेगा।
9. कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार कोई सहायता करेगा। न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा।
10.  कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के ध्वानि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्ररित करेगा। कोई भी दुकानदार/डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराए पर नहीं उपलब्ध कराएगा जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमय और नियंत्रण) नियम 2020 के अनुपालन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग मान्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग, उप्र शासन की ओर से जारी निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 40 से 75 डेसीबल और रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल, साइलेंस जोन (अस्पताल, मंदिर, स्कूल और धार्मिक स्थल) में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक मान्य नहीं होगी।
11. शादी/बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
12. कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्राकर के ऑडियो/वीडियो कैसेट एवं सीडी को न तो बेचेगा और न ही बजाएगा। न ही भौतिक अथवा वर्चुअल रूप से प्रदर्शित करेगा।
13. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब/मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा।

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