आरटीई के तहत दाखिले के लिए 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन फार्मों का 21 जून से लेकर 27 जून तक सभी जिलों में बीएसए इसका सत्यापन करेंगे। 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। पात्र बच्चों का निजी स्कूलों में नर्सरी व कक्षा एक में सात जुलाई तक प्रवेश कराया जा सकेगा। निशुल्क प्रवेश के लिए इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा।
लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिले के लिए 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन फार्मों का 21 जून से लेकर 27 जून तक सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) इसका सत्यापन करेंगे। 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। पात्र बच्चों का निजी स्कूलों में नर्सरी व कक्षा एक में सात जुलाई तक प्रवेश कराया जा सकेगा। निशुल्क प्रवेश के लिए इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि मुफ्त दाखिले के लिए यह चौथे व अंतिम चरण की प्रक्रिया है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। 56,749 निजी स्कूलों में कुल 5.25 लाख सीटें हैं। इस वर्ष गरीब परिवार के बच्चों को प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त अवसर दिया गया है।
फार्म भरवाने में मदद करेंगे अधिकारी
पिछले वर्ष तक यह प्रक्रिया तीन चरणों में ही पूरी होती थी। ऐसे में वह अभिभावक जिनके बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश नहीं मिला है, वह फार्म भर सकते हैं। वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा सकते हैं। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसे अभिभावक जो फॉर्म भरने में असमर्थ हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन फार्म भरवाने में मदद करें।