अपर मुख्य सचिव गृह का कहना है कि हर माह के दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस/समाधान दिवस का आयोजन कोविड प्रोटोकाल के तहत होगा। थाना दिवस पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण पांच दिन में कराने का निर्देश दिया गया है।
लखनऊ । शासन ने थाना दिवस/समाधान दिवस पर आने वाली शिकायतों में हो रही कार्रवाई की मानीटरिंग के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसके लिए एडीजी जोन से लेकर आइजी व डीआइजी रेंज तथा जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है।
अपर मुख्य सचिव, गृह का कहना है कि हर माह के दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस/समाधान दिवस का आयोजन कोविड प्रोटोकाल के तहत होगा। थाना दिवस पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण पांच दिन में कराने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर थाना दिवस की समीक्षा के लिए नामित एएसपी नोडल अधिकारी होंगे, जो थाना दिवस की समस्याओं के निस्तारण की सूचना भी पीडि़तों को दिए जाने की व्यवस्था करेंगे। थाना दिवस खुले स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जहां शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा है कि सभी एडीजी जोन, आइजी/डीआइजी रेंज थाना दिवस के दिन खुद भ्रमणशील रहेंगे और शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम दो-दो थानों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा एसएसपी व एसपी अपने-अपने जिले के किन्हीं दो-दो थानों पर आधा-आधा समय उपस्थित रहेंगे तथा सीओ अपने क्षेत्र की किसी एक तहसील/थाने पर पूरा समय उपस्थित रहेगें। उन्होंने कहा है कि आवेदकों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए व आयोजन से पहले सैनेटाइजेशन जरूर कराया जाए। हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीङ्क्षनग की जाए। बिना मास्क के किसी को प्रवेश की अनुमति न दी जाए। हेल्प डेस्क स्थापित कर लोगों को यह जानकारी भी दी जाए कि मास्क का उपयोग न किए जाने पर दंड का प्रविधान है।