योगी सरकार को राहत, OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के आदेश पर लगाई रोक

 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के जनवरी में यूपी निकाय चुनाव कराने के HC के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है जिसके बाद साफ हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।

 

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को तीन महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। बताते चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय हो गया कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमीशन का कार्यकाल 6 माह रखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा है। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

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