विवाह और अंतिम संस्कार में शासन की ओर से निर्धारित संख्या ही मान्य होगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के पांच या इससे अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने गुरुवार को राजधानी में धारा 144 लागू किया। जेसीपी के मुताबिक आगामी त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अराजकतत्वों की ओर से शांति व्यवस्था भांग करने की आशंका को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने यह कार्यवाही की है। इसके तहत सभी प्रकार के सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम तथा सभा व जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह और अंतिम संस्कार में शासन की ओर से निर्धारित संख्या ही मान्य होगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के पांच या इससे अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात में 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित किया गया है। जेसीपी ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए हैं।