लखीमपुर से सांसद केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीती दस फरवरी को जमानत दे दी थी।
लखनऊ, लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को तिकुनिया में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान तथा एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की सोमवार को रिहाई हो सकती है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का पुत्र आशीष मिश्रा करीब चार महीने से अपने साथियों के साथ लखीमपुर खीरी की जेल में बंद है।
लखीमपुर से सांसद केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीती दस फरवरी को जमानत दे दी थी। जमानत आदेश में लिपकीय त्रुटि के कारण आशीष मिश्रा की रिहाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद आशीष मिश्रा के वकीलों ने शुक्रवार को जमानत आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की थी।
सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संशोधित जमानत आदेश जारी किया है। जिसको लेकर आशीष मिश्रा के वकील लखीमपुर खीरी रवाना हो गए हैं। लखीमपुर खीरी जेल प्रशासन को रिहाई आदेश मिलते ही आज ही मोनू की रिहाई हो जाएगी। मोनू के जमानत के आदेश में लिपकीय त्रुटि के कारण दो धाराएं शामिल नहीं हो सकी थीं। अब संशोधित आदेश जारी होने के बाद मंत्री पुत्र की चार महीने बाद जेल से रिहाई होगी।
तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्र को जमानत मिलने के बाद तीन लाख रुपए की जमानत राशि जमा की। लखीमपुर खीरी के जिला जज ने जमानत राशि दाखिल करने के बाद रिहाई का आदेश दिया है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को आज देर शाम या कल रिहा किया जाएगा।
लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बीते गुरुवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। इससे पहले बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया गया था। जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया। बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ी।