पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान शारीरिक दूरी सैनिटाइजेशन और मास्क जरूरी होगा। गृह स्वामियों को फार्म में दी हुई सारी डिटेल भरनी होगी।
लखनऊ, लगातार बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राजधानी में सप्ताह में शनिवार और रविवार दो दिन का लाकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान होने वाली शादी समारोह के लिए पहले से गृह स्वामियों को अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के शादी नहीं होगी। अनुमतिपत्र पुलिस कमिश्नरेट के सभी डीसीपी कार्यालयों में उपलब्ध हैं। डीसीपी ही अनुमति देंगे।
50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं भरना होगा पूरा फार्म,
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क जरूरी होगा। गृह स्वामियों को फार्म में दी हुई सारी डिटेल भरनी होगी। उसके साथ ही शादी का कार्ड भी लगाना होगा। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। अप्रैल और मई में सहालग भी है। उन्होंने बताया कि फार्म में दिए गए सभी निर्देशों और बिंदुओं का सभी को पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही संबंधित के खिलाफ की जाएगी।
सिविल कोर्ट सैनिटाईजेशन के लिए 26 तक बंद :
कोरोना संक्रमण के चलते सिविल कोर्ट परिसर को 23 से 26 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिला जज सर्वेश कुमार ने यह आदेश इस संदर्भ में सीएमओ द्वारा भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है। जिला जज के आदेश के मुताबिक 23 व 26 अप्रैल को नियत जमानत अर्जी की सुनवाई अब क्रमशः 29 व 30 अप्रैल को होगी। वहीं, आपराधिक मुकदमों की सुनवाई इसी क्रम में चार व पांच मई तथा दीवानी के मुकदमों की सुनवाई 25 व 27 मई को होगी।गुरुवार को सीएमओ द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया था कि सिविल कोर्ट परिसर में लगातार कोविड का संक्रमण बना हुआ है। लिहाजा पूरे परिसर को 26 अप्रैल तक बंद किया जाए। ताकि इस अवधि में प्रत्येक आठ घंटे पर पूरे परिसर को पूर्णतया सैनिटाईज कराया जा सके। इधर, सेंट्रल व लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से भी पत्र भेजकर परिसर बंद करने की मांग की गई।