वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 4 पक्षकार बनने का आवेदन को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज दिया। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मंगा। अब दो नवंबर को सुनवाई होगी।
वाराणसी, आवाज़ ~ ए ~ लखनऊ । ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 4 पक्षकार बनने का आवेदन खारिज हो गया। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मंगा। अदालत ने 100 रुपये हर्जाना पर वक्त दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवम्बर को होगी।
राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई हुई। पूर्व में हुए सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद मंदिर पक्ष एक बार फिर सर्वे की मांग कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की गई।
वहीं बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिमी दीवार पर मौजूद दरवाजे को ईंट-पत्थरों से बंद कर दिया गया है। यह मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में जाने का रास्ता है। प्रार्थना किया है कि इन दीवारों व मलबे को हटाकर पाये गए शिवलिंग की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ ही तहखानों की जांच एक बार फिर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही करके रिपोर्ट दिया जाए।