वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं ये काम

सरकार ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की समय सीमा को 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग लोगों को आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए जागरूक करता रहता है।

 

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपने अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है। उपयोगकर्ता 31 मार्च, 2024 तक अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से लिंक कर सकते हैं।

उपयोगकर्ता अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह स्वैच्छिक है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

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वोटर आईडी और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी

आपको बता दें कि आधार और वोटर आईडी की लिंकिंग शुरू करने का कारण चुनावों की शुचिता को बरकरार रखना था। चुनाव आयोग ने कहा है कि लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य नहीं लगती, लेकिन इससे ये पता लगता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत तो नहीं है? यह फर्जी मतदाताओं को पकड़ने में मदद करती है।

दिसंबर 2021 में, लोकसभा ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया था, जिसमें आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने की बात कही गई थी।

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आधार कार्ड को वोटर आईडी से ऑनलाइन कैसे लिंक करेंराष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) की आधिकारिक वेबसाइट- nvsp.in पर जाएं।

पोर्टल पर लॉग इन करें और होमपेज पर “सर्च इन इलेक्टोरल रोल” विकल्प पर जाएं।

व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।

आधार संख्या दर्ज करें।

आधार विवरण दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

प्रमाणित करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।

ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका वोटर आईडी, आधार से लिंक हो जाएगा।

ऑफलाइन कैसे करें ये कामचुनाव आयोग मतदाता सूची में डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए एक फॉर्म प्रदान करता है। मतदाताओं के पंजीकरण और उनके आधार डाटा के संग्रह के लिए एक नया फॉर्म 6बी पेश किया गया है। जो लोग ऑफलाइन रूट पसंद करते हैं, वे बूथ स्तर के अधिकारियों के पास फॉर्म 6बी की हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। इन अधिकारियों को फॉर्म प्राप्त होने के सात दिन के भीतर उनका डिजिटलीकरण करने को कहा गया है।

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