सपना चौधरी केस में अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। मुरादाबाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान वादी के वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। मुरादाबाद में वर्ष 2019 को सपना चौधरी के कार्यक्रम के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। मामले में एक केस दर्ज करवाया गया था।
मुरादाबाद ; हरियाणवी डांसर सपना चौधरी प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वादी के वकील ने साक्ष्य दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। जिस पर अदालत ने तीन अप्रैल की तारीख लगा दी है। रामेश्वर दयाल तुरैहा ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 11 जून 2019 को सपना चौधरी मुरादाबाद स्थित रेलवे स्टेडियम में आईं थीं।कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी। उनका दावा है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। जिसमें कई दर्शक चोटिल हो गए थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आस पड़ोस के जनपदों के लोग भी आए थे।
जिसके वाहनों के कारण शहर में जाम लग गया था। इस कार्यक्रम में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्धारित समय के बाद तक डीजे बजाया गया था। रामेश्वर दयाल तुरैहा ने कार्रवाई के लिए सिविल लाइंस थाने और एसएसपी कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिए थे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तब वादी ने कोर्ट की शरण ली थी। वादी के अधिवक्ता वैभव अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को एसीजेएम दो की अदालत में पत्रावली पेश की गई थी। जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की है। जिस पर अदालत ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए परिवाद के लिए तीन अप्रैल लगा दी है।