सरकार ने दी करदाताओं को राहत, ITR दाखिल करने की तिथि 31 मई तक बढ़ी,

विभाग ने कहा कि आयकर कानून की धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने और उप-धारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि इस वर्ष 31 मार्च थी। यह तिथि अब बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।

 

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने आयकर अनुपालन संबंधी कई तिथियों में करदाताओं को राहत दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देर से तथा संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तिथि इस वर्ष 31 मई कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए करदाताओं, कर परामर्शदाताओं तथा अन्य पक्षों के सुझाव पर सरकार ने शनिवार को कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

विभाग ने कहा कि आयकर कानून की धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने और उप-धारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि इस वर्ष 31 मार्च थी। यह तिथि अब बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इसके साथ ही जिन मामलों में करदाताओं को नोटिस भेजा गया है और उन्हें उसका जवाब देने के लिए पहली अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी, वे अब 31 मई तक जवाब दाखिल कर सकते हैं।

विवाद निपटान पैनल (DRP) के समक्ष आपत्ति दाखिल करने और कमिश्नर के पास अपील करने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ाई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि उसे अनुपालन आवश्यकताओं में छूट के लिए विभिन्न हितधारकों से अनुरोध मिले थे।

सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए प्रतिकूल हालात और देश भर में करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से मिले कई अनुरोधों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अनुपालन तिथियों की समयसीमा बढ़ाई है।’’

नानगिया एंड सीओ एलएलपी के पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा आयकरदाताओं को दी गई छूट से उन्हें काफी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर अगले दो हफ्तों में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो सरकार को इन समयसीमाओं को आगे और बढ़ाना पड़ सकता है।

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