कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिचौटा गांव निवासी सतवीर की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमश्री को आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा के बाद बेटी को भी मां के साथ जेल भेज दिया गया है।
चंदौसी ; पति की हत्या में चार साल से जेल में बंद प्रेमश्री के जुर्म की सजा उसकी चार साल की मासूम बेटी भी काट रही है। जब पति की हत्या के आरोप में प्रेमश्री को जेल भेजा गया था, तब उसकी छह माह बेटी को भी मां के साथ जेल में रखा गया था। सोमवार को मामले में प्रेमश्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो साढ़े चार साल की बेटी को उसके साथ ही जेल भेजा गया है। मां को सजा मिलने के बाद बाहर आने की उम्मीद धूमिल हो गई है। अब मासूम की दादा पर आस टिकी है। थाना कुढ़फतेहगढ़ के गांव बिचैटा में प्रेमश्री ने 15 अप्रैल 2019 को अपने पति सतवीर इसलिए जलाकर मार डाला था, क्योंकि वह सांवला था और वह उसे पसंद नहीं करती थी। वारदात के समय प्रेमश्री व सतवीर की छह माह की एक बेटी थी। पुलिस ने पति की हत्या में प्रेमश्री को तभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।