सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ में जस्टिस सूर्य कांत और एमएम सुंदरेश ने माफी मांगने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तहलका के तत्कालीन संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी।
नई दिल्ली, एजेंसी| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 में तहलका पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार के संबंध में अवमानना के मामले को बंद कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट थे। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ में जस्टिस सूर्य कांत और एमएम सुंदरेश ने माफी मांगने के बाद भूषण और तहलका के तत्कालीन संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। प्रशांत भूषण का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अपने बयान के लिए स्पष्टीकरण दिया है। तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने माफी मांगी है।
इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने किया था दावा, पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थेतरुण तेजपाल के साथ प्रशांत भूषण ने इंटरव्यू में दावा किया कि पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान के आधार पर अवमानना का मामला शुरू किया था। प्रशांत भूषण ने 2009 के अवमानना मामले के जवाब में शीर्ष अदालत से कहा था कि केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से अदालत की अवमानना नहीं हो सकती। सितंबर 2010 में प्रशांत भूषण के पिता और वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने सीलबंद लिफाफे में 8 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के एक सूची प्रस्तुत की, जिन पर उन्होंने ‘निश्चित रूप से भ्रष्ट’ होने का आरोप लगाया था। अवमानना का मामला कई वर्षों से निष्क्रिय था, इससे पहले कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे संज्ञान लिया। मामले को मंगलवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया।
प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें इसमें पूरा विश्वास था कि उनका इरादा न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि अगर मेरे साक्षात्कार को ऐसा करने के रूप में गलत समझा गया यानी न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया गया, जो कि मेरा इरादा कभी नहीं हो सकता था।