17 महीने में ही कोर्ट ने सुनाया फैसला; 10 साल की मासूम के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान दंपति 20 जनवरी 2022 को रिश्तेदार के यहां गए थे। इससे घर में 10 वर्षीय बच्ची नौ वर्षीय बेटा और एक छह वर्षीय बेटी मौजूद थी। दरवाजे से गुजरते समय बच्चों को अकेला देखकर गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहनपुर रतनपुर निवासी रामू यादव की 10 वर्षीय बच्ची पर नियत खराब हो गई।

 

कन्नौज: टाफी का लालच देकर भूसे के कूप में बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या कर के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा जीवन पर्यन्त चलेगी। जबतक अभियुक्त जिंदा रहेगा वह जेल में ही रहेगा। कोर्ट ने अभियुक्त पर दो लाख 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान दंपति 20 जनवरी 2022 को रिश्तेदार के यहां गए थे। इससे घर में 10 वर्षीय बच्ची, नौ वर्षीय बेटा और एक छह वर्षीय बेटी मौजूद थी। दरवाजे से गुजरते समय बच्चों को अकेला देखकर गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहनपुर रतनपुर निवासी रामू यादव की 10 वर्षीय बच्ची पर नियत खराब हो गई। अधिक सर्दी होने के कारण आसपास सन्नाटा था।

इससे रामू बच्ची को टाॅफी का लालच देकर गांव के बाहर ले गया। यहां भूसा भरने वाले कूप के अंदर ले गया। इसके बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। किसी को वारदात की भनक न लग सके, इसलिए गला दबाकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उधर शाम होने पर जब माता-पिता घर लौटे, तो बच्ची मौजूद न देखकर खोजबीन शुरू करते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई। तीसरे दिन पुलिस ने शव बरामद कर रामू यादव को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जज अलका यादव ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य और गवाहों की गवाही व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त रामू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

अभियुक्त जब तक जिंदा रहेगा वह जेल में ही रहेगा। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने प्राथमिकता से मामले की पैरवी की थी। इससे जल्द फैसला आ गया। शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर दो लाख 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। फैसला आने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। वहीं इंसाफ मिलने पर मृतका के पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने बताया कि उन्हें जल्द इंसाफ मिला। इससे बेटी की आत्मा को अब शांति मिलेगी।

 

बोरे में शव भरकर फर्रुखाबाद-कन्नौज सीमा पर दिया था फेंक

बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या को अंजाम देने वाला अभियुक्त रामू यादव बेहद शातिर है। दुष्कर्म का राज न खुल सके, इसलिए उसने बच्ची की हत्या कर शव भूसे के कूप में छोड़कर घर चला आया था। जब ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन की, तो वह रात को फिर घटनास्थल पर पहुंचा और शव को बोरे में भरकर पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के श्रृंगीरामपुर में गंगा किनारे पहुंचा।

यहां एक सरसों के खेत में शव फेंक दिया। यह कटरी क्षेत्र गुरसहायगंज और कमालगंज थाना की सीमाओं से सटा था। 23 जनवरी को किसानों ने कुत्तों को शव नोंचते देखकर पुलिस को सूचना दी थी। शव मिलने के बाद थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही थी। इसके बाद कन्नौज स्वाट टीम ने जांच कर रामू यादव को गिरफ्तार कर लिया था। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या जैसा अपराध समाज को कलंकित कर देने वाला है। इससे कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

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