केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 2014 से देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकार द्वारा 296 मोबाइल ऐप को अवरुद्ध किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री धोत्रे ने एक लिखित जवाब में कहा कि “आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए और इसके नियमों के तहत … भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, 2014 से अब तक कुल 296 मोबाइल एप्लिकेशन सरकार द्वारा बैन किए गए हैं”।
मंत्री ने कहा- आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत इन ऐप्स को बैन करने के लिए अनुरोध करने वाले गृह मंत्रालय को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ चीनी मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थीं”।