ITR Filing अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द ये काम कर लें। आपको आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई 2023 से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको सरकार द्वारा कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस आर्टिकल के जरिये जानते हैं कि सरकार आपको क्या फायदे दे रही है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप भी इस महीने अपना रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। इस साल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको उसके बाद जुर्माना देना पड़ेगा। 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करने वाले करदाता को कई तरह के फायदे मिलते हैं। ये फायदे सरकार द्वारा दिये जाते हैं। आइए जानते हैं कि सरकार आपको क्या फायदे देती है।
अगर आप आयकर विभाग द्वारा तय की गई तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आप समय से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तब आपको जुर्माना नहीं देना होगा। लेट आईटीआर फाइल करने पर आपको 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही रिटर्न फाइलिंग की देरी पर आपको अपने टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना होगा।
आसानी से मिलेगा लोन
टाइम से पहले रिटर्न फाइल करने पर आपको सबसे बड़ी ये सुविधा मिलती है कि बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है। आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन देते हैं तब आईटीआर काफी जरूरी दस्तावेज के तौर पर काम आता है।
एक साल के नुकसान को अगले साल के लिए कर सकते हैं ट्रांसफर
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 70 और 71 के तहत आप किसी एक साल के नुकसान को अगले साल के लिए ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये सुविधा आपके आईटीआर के आंकलने के बाद ही ट्रांसफर किया जाता है।
छूट के फायदे
अगर आप समय से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तब सरकार आपको कई तरह के छूट देती है। आप इन छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह के छूट से प्रेरित होकर कई लोग समय से पहले आईटीआर फाइल कर देते हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स का बोझ कम हो जाता है।
इन लोगों को नहीं देना होता है टैक्स
सरकार ने इस साल से नया टैक्स रिजीम लागू कर दिया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था के चयन पर 60 साल से कम उम्र वालों के 2.5 लाख रुपये का छूट मिल जाता है। इसी के साथ 60 साल से ज्यादा के उम्र पर 3 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।