इस राज्य में अब हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये के जुर्माने पर लगी रोक, जानें क्यों

पुड्डुचेरी प्रशासन ने दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपये के जुर्माना लगाये जाने के नियम को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने आज शाम संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने और परिवहन मंत्री एमओएचएफ शाहजहां ने मुख्य सचिव, डीजीपी, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त के साथ एक बैठक की, जिसमें लोगों के बीच उचित जागरूकता पैदा करने तक जुर्माना नहीं वसूलने पर सहमति बनी।

पुलिस विभाग अब जनता के बीच जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश भले ही उपराज्यपाल के दबाव में जारी किया गया था लेकिन यदि कोई कॉलेज छात्र या प्रतिदिन अधिकतम 600 रुपये कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर जुर्माना भरने में सक्षम नहीं रहा तो इसकी जिम्मेदारी उपराज्यपाल पर नहीं, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार पर आएगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित सभी विपक्षी दलों ने मांग की है कि हेलमेट नहीं पहनने पर जुमार्ना लगाने के नियम को लागू नहीं किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र में इसे लागू करने का निर्देश देकर और पुड्डुचेरी में विरोध करके ‘दोहरा खेल’ खेल रही है।

उन्होंने कहा कि 2019 में दोपहिया वाहनों से होने वाली घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 180 थी और यह 2020 में घटकर 88 रह गई। प्रशासन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कदम उठा रहा था लेकिन उपराज्यपाल ने उसी दौरान एक ‘छाया फाइल’ हासिल कर ली और अधिकारियों पर सरकारी आदेश जारी करने के लिए दबाव डाला, जो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा।

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