नगर निगम में करते हैं ठेके पर काम तो जानिए मोदी सरकार ने क्‍या दी बड़ी सौगात,

Labor ministry ने ऐलान किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ (Health Bima benefit) नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों (Emergency service Employee) को उपलब्ध होगा।

 

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। अगर आप Nagar Nigam या Nagar Pallika में ठेके पर काम करते हैं तो आपके लिए काम की खबर  है। Labor ministry ने ऐलान किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को उपलब्ध होगा।

देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (union territory) में नगर निगम और नगर पालिकाएं बड़ी संख्या में ठेका और आकस्मिक सेवा (Casual और contractual) पर कर्मचारियों को रखती हैं। चूंकि ये नगर निकायों के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, अत: सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर होते हैं।

ESIC का बढ़ेगा दायरा

मंत्रालय के मुताबिक इस मसले के समाधान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत दायरा बढ़ाकर इसमें सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया गया है।

नगर निगम होंगे कवर

ESIC को ईएसआई अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार (सरकारों) होने के कारण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समक्ष इस मामले को उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर निगम / परिषद में आकस्मिक सेवा और ठेका कर्मियों के कवरेज को लेकर अधिसूचना जारी की जा सके।

मिनिस्‍ट्री ने किया शामिल

बयान के अनुसार इसके दायरे में उन कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों/ एजेंसियों/ प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत पहले से ही अधिसूचित कार्यान्वित क्षेत्रों के दायरे में हैं।

7 जून को आई थी अधिसूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, केंद्र सरकार के ईएसआई अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार होने के चलते, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिल्ली के एनसीटी में नगर निगमों/परिषद में काम करने वाले कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के ईएसआई अधिनियम के तहत कवरेज के लिए पहले ही सात जून, 2021 को प्रस्तावित अधिसूचना जारी कर दी है।

कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी

एक बार संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ईएसआई कवरेज के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद, नगर निकायों में काम करने वाले कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभ ले सकेंगे। इनमें बीमारी लाभ (Medical benefit), मातृत्व लाभ (Maternity Benefit), विकलांगता लाभ, आश्रित का लाभ और अंतिम संस्कार का खर्च आदि शामिल हैं।

ESI के 160 अस्पताल

इसके अलावा, ये कर्मचारी पूरे देश में ESI सुविधाओं के विशाल नेटवर्क यानि 160 अस्पतालों और 1500 से ज्‍यादा मेडिकल स्‍टोर से चिकित्सा सेवाओं का फायदा उठाने के पात्र होंगे।

क्‍या कहना है मंत्री का

श्रम मंत्री संताष गंगवार ने कहा कि नगर निकायों के साथ काम करने वाले आउटसोर्सिंग और ठेका कर्मचारियों को ईएसआई की सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाना महत्वपूर्ण है। यह कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह इस कार्यबल और उनके परिवारों के सामाजिक उत्थान में योगदान देगा।

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