Budget 2021 Highlights: मोदी सरकार के बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं, 75 + वालों को नहीं भरना होगा टैक्स, जानें क्या सस्ता-क्या महंगा

मोदी सरकार ने आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगतार तीसरा बजट किया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। मोदी सरकार के इस बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली, मगर सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को रियायत दी है। सरकार ने ऐलान किया कि अब 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के दो टीके हैं तथा दो अन्य टीकों की पेशकश जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब तबके के लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है। बता दें कि संसद में बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें उसे मंजूरी मिली। इसके बाद टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं।

Union Budget 2021-22 Announcements Highlights:

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया। हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।माना जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा।

-इनकम टैक्स भरने वालों को इस बजट से कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया।  इस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों को पहले की तरह ही टैक्स नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को राहत मिली है।

-किस-पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा और किस पर घटा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगा। वहीं, कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इतना ही नहीं, सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है।

इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए कर्ज (लोन) पर लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं।

-वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक, 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए।

-वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। इसका मतलब है कि अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है

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