CBI ने 3 रेल कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, सेक्शन इंजीनियर और टेक्नीशियन पर केस दर्ज

सीबीआइ ने तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआइ ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और टेकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया। ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु-हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई।

 

नई दिल्ली, ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण रेल हादसे पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कार्रवाई की है। इस दुर्घटना के मद्देनजर तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआइ ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया।

हादसे में 280 लोगों ने गंवाई थी जान

ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी, 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु-हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई। इस घटना में 280 लोगों की मौत हुई है और करीब 900 लोग घायल हुए हैं।

रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए ₹ 10 लाख (₹ 1,000,000), गंभीर रूप से घायलों के लिए ₹ 2 लाख (₹ 200,000) और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए ₹ 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा, पीएमएनआरएफ से ₹2 लाख (₹200,000) की अनुग्रह राशि मृतक के परिवारों को और ₹50,000 घायलों को दी जाएगी।

जानें सीआरपीसी धारा 304 के बारे में

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसे किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करता है और पीड़िता या पीड़िता की हत्या हो जाती है तो इस प्रकार के मामले में आरोपी पर धारा 304 के तहत केस चलाया जा सकता है।

जानें सीआरपीसी धारा 201 के बारे में

यदि शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट को की जाती है जो अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है तो शिकायत अगर लिखित में हो तो उसे उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए उस आशय से लौटा दें। वहीं, यदि शिकायत लिखित में नहीं है तो शिकायतकर्ता को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश दें।

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