प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इनसे वसूली करेगी। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इस समय देश में 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को मोदी सरकार हर साल 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में देती है।
यह भी पढ़ें: पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो पा सकते हैं 3000 रुपया महीना, जानें कैसे
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा है कि अयोग्य लोग भी प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स देने वाले कुछ किसान भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकारें ऐसे लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही हैं।
कौन हैं किसान सम्मान निधि के अयोग्य लाभार्थी
बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भारा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानें और किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा…
- जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
- अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता।
- अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। वहीं इनकम टैक्पस चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।