किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार या जिंस बाजार से शेयरों या जिंस की खरीद करने वाली कंपनियों अपने लेनदेन के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं करनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह स्पष्ट किया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार या जिंस बाजार से शेयरों या जिंस की खरीद करने वाली कंपनियों अपने लेनदेन के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं करनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि भले ही यह खरीद 50 लाख रुपये से अधिक हो, लेकिन उन पर टीडीएस का प्रविधान लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने पहली जुलाई से स्रोत पर कर कटौती का प्रविधान लागू किया है। यह 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा।ऐसी कंपनियों से अगर कोई भारतीय निवासी किसी एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करता है तो उसे खरीद की कुल रकम का 0.1 फीसद हिस्सा टीडीएस के रूप में काटना होता है।