प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्जीनिया के 30 वर्षीय हरमनप्रीत सिंह और 42 वर्षीय कुलबीर कौर ने पीड़ित के इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया। साथ ही पीड़ित का शारीरिक शोषण किया और अन्य प्रकार से गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। भारतवंशी दंपति पर लगे आरोपों में जबरन श्रम कराने दस्तावेज जब्त करना सहित धोखाधड़ी के कई अन्य आरोप शामिल हैं।
वॉशिंगटन, पीटीआई। अमेरिका में भारतवंशी दंपति पर कथिततौर पर जबरन मजदूरी कराने के आरोप लगे हैं। बता दें कि वर्जीनिया के रहने वाले भारतवंशी दंपति का एक स्टोर है, जहां पर उन्होंने अप्रवासी रिश्तेदार से जबरन श्रम कराया और उसका शारीरिक शोषण किया। ऐसे आरोप भारतवंशी दंपति पर लगे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वर्जीनिया के 30 वर्षीय हरमनप्रीत सिंह और 42 वर्षीय कुलबीर कौर ने पीड़ित के इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया। साथ ही पीड़ित का शारीरिक शोषण किया और अन्य प्रकार से गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा मार्च 2018 और मई 2021 के बीच न्यूनतम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप है।
बता दें कि पीड़िता नॉर्थ चेस्टरफील्ड में भारतवंशी दंपति के स्टोर पर कैशियर, बावर्ची, सफाई कर्मचारी, स्टोर को संभाला सहित अन्य तरह के कामकाज करता था और कहा जा रहा है कि ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया गया।
भारतवंशी दंपति पर क्या है आरोप?
भारतवंशी दंपति पर लगे आरोपों में जबरन श्रम कराने, दस्तावेज जब्त करना सहित धोखाधड़ी के कई अन्य आरोप शामिल हैं।
वर्जीनिया के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने एक बयान में कहा,
प्रतिवादियों ने कथिततौर पर पीड़ित के इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया और उत्तरी चेस्टरफील्ड में स्थित एक स्टोर में उसे शारीरिक दुर्व्यवहार, धमकियों और अपमानजनक रहने की स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि, पीड़ित व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया, लेकिन वह हरमनप्रीत सिंह का चचेरा भाई बताया जा रहा है।
अभियोग में आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने वित्तीय लाभ के लिए पीड़ित का वीजा समाप्त होने के बाद उसे शरण दी।
क्या है सजा के प्रावधान?
जबरन श्रम के आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल, ढाई लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना सहित अनिवार्य क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। एक संघीय जिला अदालत अमेरिकी दिशानिर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद सजा का निर्धारण करेगी।