उत्तराखंड सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट के बिना राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसियां । देश में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें कोरोना प्रतिबंधों में ढ़ील देकर लोगों को राहत दे रही हैं। हालांकि कई ऐसे राज्य भी हैं, जिन्होंने प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़चते मामलों को देखते हुए असम सरकार ने राज्य के 5 जिलों जोरहाट, गोलाघाट, विश्वनाथ, सोनितपुर और लखीमपुर में जारी प्रतिबंधों को एक और सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार भी कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढाने पर विचार कर रही है, जबकि गुजरात सरकार ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करके 60 फीसद क्षमता के साथ खोलने की छूट दी है।
असम के पांच जिलों में पूर्ण लॉकडाउन
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा कि असम के पांच जिलों में कोविड-19 की उच्च सकारात्मकता दर के कारण पूर्ण लॉकडाउन आगे भीाजारी रहेगा, जबकि राज्य के अन्य जिलों से आने-जाने वालों की आवाजाही निलंबित रहेगी। इन पांच जिलों जोरहाट, गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और लखीमपुर को कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 7 जुलाई को कनटेंमेंट जोन घोषित किया गया था। हालांकि स्थिति में मामूली सुधार के कारण गोलपारा और मोरीगांव में प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी गई है, जबकि अन्य पांच जिलों में पूर्ण तालाबंदी जारी रहेगी। इन पांच जिलों में चौबीसों घंटे कर्फ्यू रहेगा। नए निर्देश मंगलवार सुबह 5 बजे से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर से छूट
उत्तराखंड सरकार 27 जुलाई तक कोविड-19 कर्फ्यू का विस्तार करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट के बिना राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देगी। सरकार द्वारा जारी ताजा छूट के अनुसार, उत्तराखंड के लोगों को अब राज्य में मैदानी से पहाड़ी जिलों की यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में मल्टीप्लेक्स और वाटर पार्क अब 50 प्रतिशत अधिभोग के साथ संचालित हो सकते हैं।
गुजरात में खुले वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल
गुजरात में आज से वाटर पार्क और स्विमिंग पूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार के सूचना विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 20 जुलाई से राज्य भर में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करके 60 फीसद क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। आदेश के अनुसार अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जूनागढ़ और जामनगर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बस परिवहन के संबंध में, सार्वजनिक और निजी परिवहन नॉन एसी बसें 100 फीसद क्षमता के साथ काम कर सकती हैं लेकिन यात्रियों को इन बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों को अनिवार्य रूप से टीकाकरण की पहली खुराक लेनी होगी।।
हरियाणा ने 26 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन
हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस लॉकडाउन को आगग बढ़ा दिया है। राज्य में 19 जुलाई (सुबह 5 बजे से) से 26 जुलाई (सुबह 5 बजे तक) के लिए एक और सप्ताह के लिए इसे बढ़ाया गया है। इसके अलावा रेस्तरां, बार और क्लब को एक घंटे और रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति है। राज्य में सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। पहले इसका समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक था।
कर्नाटक में सिनेमाघर खोलने की अनुमति
कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन नियमों में और ढील देते हुए रविवार को सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही 19 जुलाई से नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी एक घंटे कम कर दिया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को भी 26 जुलाई से शुरू करने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सिनेमाघरों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने पर सरकार ने कहा कि सिर्फ उन लोगों को ही कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने टीके की कम से कम एक खुराक ली हो।
मिजोरम में फिर से लॉकडाउन
मिजोरम सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील देने के दो सप्ताह बाद फिर से आइजोल नगर निगम क्षेत्र में सात दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह लॉकडाउन 18 जुलाई से 24 जुलाई की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। राज्य के अन्य हिस्सों में महामारी की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन या अन्य कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मिजोरम सरकार ने 30 जून से एएमसी क्षेत्र में प्रतिबंधों में ढील दी थी।