छूट कर आऊंगा फिर देखूंगा कौन बचाएगा.., जेल जाते समय फैज ने पुलिस के सामने फिर दी किशोरी के पिता को धमकी

कानपुर में नाम बदलकर किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरण व निकाह का दबाव बना दिल्ली की श्रद्धा की तरह टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी देने वाले आरोपित फैज को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है।

 

कानपुर,  पुलिस की सक्रियता से शहर कि हिंदू किशोरी लव जेहाद का शिकार होने से बच गई। मतांतरण के बाद निकाह करने से इन्कार करने पर उसे मुस्लिम युवक के द्वारा श्रद्धा हत्याकांड की तरह टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपित ने किशोरी के पिता को थाने में देखकर फिर से धमकाया था कि छूटकर आऊंगा फिर देखता हूं कौन बचाएगा।

 

वह थाने में बार-बार पीड़ित पक्ष को धमकियां दे रहा था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने एक और धमकी का मुकदमा दर्ज किया था। अधिकारियों के मुताबिक दर्ज मामलों में चार्जशीट लगाने के लिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है।

 

नौबस्ता निवासी किशोरी के पिता ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी दो साल से लगातार बीमार चल रही थी। किसी ने अजमेर शरीफ जाने की सलाह दी तो अगस्त 2021 में उनकी पत्नी बेटी को लेकर वहां गई। वहीं फैज से मां-बेटी की मुलाकात हुई और उसने बेटी का नंबर ले लिया। साथ में कुछ फोटो भी खिंचवा ली। बाद में वह इन फोटो के माध्यम से बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। समझाने का प्रयास किया गया तो वह धमकाने लगा। तीन मई को नौबस्ता पुलिस से शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने 729/22 में छेड़खानी, पाक्सो और धमकाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

 

आरोपित फैज के स्वजन ने इस पर दोबारा गलती नहीं होने का आश्वासन दिया तो उन्होंने शिकायत वापस ले ली थी। आरोप है कि इसके बावजूद फैज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बेटी पर मतांतरण और निकाह का दबाव डालने लगा था। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने और बेटी को श्रद्धा हत्याकांड की तरह टुकड़े-टुकड़े कर फेंकने की धमकी देने लगा था।

शुक्रवार को फैज ने उनके घर के बाहर हंगामा भी किया था। दोबारा शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। चमनगंज में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को विरोध झेलना पड़ा था। थाना प्रभारी नौबस्ता संजय पांडेय ने बताया कि पूर्व में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपित लगातार पीड़ित परिवार को धमका रहा था। जिसके चलते उसके खिलाफ 813/22 धमकाने की धाराओं में दर्ज किया था।

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