कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएगी पुलिस। वजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश। नई व्यवस्था के तहत सभी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति। बंदी में आन फूड डिलीवरी को छूट।
लखनऊ, कोरोना के बढ़ते मामलों की गति धीमी करने को उत्तर प्रदेश में तीन दिन का लॉकडाउन लागू हो गया है। बीती शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक सख्ती रहेगी। नई व्यवस्था के तहत सभी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मीडियाकर्मियों को भी छूट दी गई है। राजधानी लखनऊ में सर्वाधिक कोरोना के मरीज हैं, जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी पुलिस कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएगी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। बंदी के दौरान मेट्रो सहित सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जानें क्या बंद क्या खुला:
मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा।
शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और बडे स्टोर बंद रहेंगे।
दवा, राशन और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मी अपने परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जा सकेंगे।
रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपना टिकट दिखाना होगा। केवल आवश्यक सेवाओं को छूट
बिना वजह बाहर निकलने वालों पर लगेगा जुर्माना
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने को दिखाना होगा टिकट
मेट्रो सहित सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट ठप रहेगा
सार्वजनिक परिवहन वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। इससे लोगों को शनिवार, रविवार और सोमवार को सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं मिलेगी। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं नगर बसें, ई-बसें, ई-रिक्शा, टेम्पो एवं ऑटो रिक्शा का संचालन बंद रहेगा।
शनिवार, रविवार और सोमवार की सुबह सात बजे तक कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए 50 फीसद यात्रियों की संख्या के साथ बसों का संचालन
बंदी में आनलाइन फूड डिलीवरी को छूट: शासन ने लोगों की जरूरतों के मद्देनजर बंदी व कर्फ्यू अवधि के दौरान ऑनलाइन खान-पान (फूड) की सप्लाई करने वाली कंपनियों को राहत देने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कर्फ्यू अवधि में ऑनलाइन खान-पान की सप्लाई करने वाली कंपनियों को छूट दिए जाने का आदेश जारी किया है। अवस्थी का कहना है कि यूपी में फूड की होम डीलीवरी करने वाली कंपनियां तथा सरकारी विभागों, कोविड तथा गैर कोविड मरीजों व डॉक्टरों के लिए खाने की सप्लाई ऑनलाइन आर्डर लेने के बाद करने वाले रेस्त्रां के किचन शनिवार, रविवार, सोमवार की बंदी तथा रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। ऐसी कंपनियों व रेस्त्रां के सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं के लिए आने-जाने की छूट प्रदान की जाएगी। अपर मुख्य सचिव, गृह ने सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, आइजी व डीआइजी रेंज, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसएसपी व एसपी को यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।