तीन दिनों में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की हुई पूछताछ, अब नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की तैयारी

सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी हो गई। अब यंग इंडिया के कब्जे में आई नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। तीन दिन में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की पूछताछ हुई है।

 

नई दिल्ली,  नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी हो गई। तीसरे दिन उनसे तीन घंटे तक पूछताछ चली। लेकिन ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर बुलाया जा सकता है। उनके अनुसार सभी संबंधित लोगों से पूछताछ के बाद अब यंग इंडिया के कब्जे में आई नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है।

 

वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बुधवार को भी सोनिया गांधी 11 बजे राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी मुख्यालय पहुंच गई थीं। तीन घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। तीन दिन में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की पूछताछ हुई। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस दौरान उनसे 100 से अधिक सवाल पूछे गए। सोनिया गांधी ने सभी सवालों के जवाब दिये, लेकिन अहम सवालों के जवाब में मालूम नहीं कह दिया। जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में किसे जानकारी हो सकती है, तो उन्होंने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का नाम लिया, जो उस समय कांग्रेस के कोषषाध्यक्ष थे। ध्यान देने की बात यह है कि राहुल गांधी ने भी अहम सवालों को मोतीलाल वोरा पर टाल दिया था। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब उनसे मोतीलाल वोरा को इसका फैसला लेने का अधिकार देने वाले दस्तावेज की मांग की, तो वे सीधा जवाब नहीं दे सके थे।

सही जवाब नहीं देने का असर नहीं पड़ेगाईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले के सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं और आरोपियों द्वारा सही जवाब नहीं मिलने की स्थिति में भी केस पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी अब इन दस्तावेजी सबूतों के आधार पर मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत यंग इंडिया के पास गई नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी शुरू करेगा। इन संपत्तियों को जब्त करने के साथ-साथ ईडी विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपियों के खिलाफ प्रोसेक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करेगा। जो पुलिस की चार्जशीट की तरह होती है। इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में मनी लांड्रिंग का केस चलेगा।

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