80 निजी स्कूलों की एनओसी निरस्त करने की तैयारी चल रही ये वह स्कूल हैं जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया था।इन सभी स्कूलों से प्रवेश न लेने का कारण तीन दिनों में बताने के लिए कहा गया साक्ष्य सहित जवाब न देने पर आरटीई एक्ट 2009 के उल्लघंन
लखनऊ ; शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश न देने वाले शहर के 80 निजी स्कूलों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द किया जाएगा इस संबंध में बीएसए की ओर से नाम सहित सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें 35 स्कूल प्रबंधक ऐसे भी हैं जो आरटीई से जुड़ी डीएम की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे।बीएसए की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, गरीब बच्चों को सत्र 2025-26 में 80 निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत चयन के बाद भी बच्चों को प्रवेश नहीं दिया इन सभी स्कूलों से प्रवेश न लेने का कारण तीन दिनों में बताने के लिए कहा गया साक्ष्य सहित जवाब न देने पर आरटीई एक्ट 2009 के उल्लघंन, निशुल्क शिक्षा के अधिकार के हनन, शासकीय कार्यों में बाधा डालने के आधार पर विधिक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एनओसी रद्द कर मान्यता के प्रत्याहरण की कार्रवाई भी शुरू होगी।

