बांग्लादेशी बाप-बेटे को चार साल कैद की सजा, लखनऊ में एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया

भारत में अवैध रुप से रहने के मामले में बांग्लादेशी नागरिक उमर मोहम्मद उस्मानी और तनवीर को एटीएस की विशेष अदालत ने चार-चार साल की सजा सुनाई है। इन दोनों पर अलग-अलग साढ़े पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

लखनऊ,  भारत में अवैध रुप से रहने के मामले में बांग्लादेशी नागरिक उमर मोहम्मद उस्मानी और तनवीर को एटीएस की विशेष अदालत ने चार-चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन दोनों पर अलग अलग साढ़े पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह दोनों बाप-बेटे हैं और बांग्लादेश के जिला कोक्स बाजार के रहने वाले हैं।

साल 2021 में एटीएस ने इन दोनों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। यह लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रुप से भारत में निवास कर रहे थे। इनके पास से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आय और जाति प्रमाणपत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज बरामद हुए थे। हालांकि विचारण के दौरान अदालत में बाप बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इस मामले की एफआइआर लखनऊ में थाना एटीएस में दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद इनके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने आदि के साथ ही विदेशी और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

 

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद : उधर, एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो की विशेष अदालत ने अभियुक्त इमरान अंसारी को दोषी करार दिया है। विशेष जज राम बिलास प्रसाद ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। सरकारी वकील शशि पाठक ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को इस मामले की एफआइआर पीड़िता के पिता ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी।

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