Bank में खाता नहीं है तो तत्काल खुलवा लीजिए। क्योंकि बैंक बीमा कंपनियों के साथ मिलकर खाताधारकों को एक ऐसी शील्ड मुहैया करा रहे हैं जो Covid 19 Mahamari में फाइनेंशियल मदद दे सकती है। जी हां आपको महामारी के दौरान 2 लाख रुपए का Bima cover मिल सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Bank में खाता नहीं है तो तत्काल खुलवा लीजिए। क्योंकि बैंक बीमा कंपनियों के साथ मिलकर खाताधारकों को एक ऐसी शील्ड मुहैया करा रहे हैं, जो Covid 19 Mahamari में फाइनेंशियल मदद दे सकती है। जी हां, आपको Covid 19 महामारी के दौरान 2 लाख रुपए का Bima cover मिल सकता है। दरअसल, Modi Government ने सस्ते प्रीमियम वाली जीवन बीमा स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, PMJJBY) चला रखी है। PMJJBY में 55 साल तक लाइफ कवर मिल रहा है। आप इस बीमा का फायदा तभी ले सकते हैं जब बैंक में saving account हो।
कैसे खुलेगा बीमा खाता
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana हर भारतीय के लिए है। इसमें 18 से 50 साल तक के वयस्क शामिल हो सकते हैं। Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana दूसरे लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक और Life insurance कंपनियों के बीच टाई अप है। अगर बैंक खाता नहीं है तो उसे खुलवा लें। पुराने ग्राहक बैंक से कहकर इस बीमा को ले सकते हैं। इसमें खाते से 330 रुपए कटेंगे, जो इसका सालाना प्रीमियम है।
योजना में खास-खास
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में सालाना प्रीमियम 330 रुपये ही है।
- इसमें 2 लाख रुपये का Insurance cover मिलता है। इसका हर साल रिन्युअल कराना पड़ता है।
- Bima Renewal से पहले Bank रिमाइंडर भेजता है कि आपको यह बीमा चालू रखना है या नहीं।
- अच्छी बात यह है कि आप इस पॉलिसी में बाद में भी आ सकते हैं। यानि इसमें बीच में पूरा प्रीमियम देकर दोबारा Activate कराने का ऑप्शन है।
- बीमा की मियाद 1 जून से 31 मई के बीच है। हर साल मई में इसके लिए 330 रुपए प्रीमियम देना होता है।
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में Life cover 55 साल की उम्र तक मिलता है।
- योजना में अनहोनी पर इंश्योरेंस कवर मिलता है। यहां यह ध्यान रखना है कि कोई भी कस्टमर सिर्फ एक बैंक अकाउंट और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही इस स्कीम में शामिल हो सकता है।
कैसे होगा क्लेम
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में बीमाधारक के साथ अनहोनी होने पर नॉमिनी क्लेम फॉर्म मृत्यु प्रमाण-पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) के साथ भरकर उस बैंक से क्लेम ले सकता है, जहां बैंक खाता है। इस पर नॉमिनी को जरूरी कार्रवाई के बाद खाते में 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
तब नहीं मिलेगा क्लेम
Personal Finance expert और CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र क्रॉस कर गया है या बैंक अकाउंट बंद हो गया है या फिर बैलेंस कम होने के कारण उसका प्रीमियम नहीं जमा हो पाया है तो वह योजना से बाहर हो जाएगा। अगर कोई बाहर हो भी जाता है तो फिर उसे पॉलिसी दोबारा शुरू करने के लिए Good Health का सर्टिफिकेट देना होगा।
Claim की जरूरी बातें
CA अरविंद दुबे के मुताबिक पॉलिसी होल्डर के साथ अनहोनी पर Nominee को बैंक से संपर्क करना होगा। इसमें डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा क्लेम फॉर्म, रिफंड रिसिप्ट, डिस्चार्ज रिसिप्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज लगेंगे। इसके साथ में Cancel cheque देना न भूलें। Claim के कागज मिलने के बाद बैंक 30 दिन में इसे बीमा कंपनी के पास दावे को पूरा करने के लिए भेज देता है।